Hindi News / ताजा खबरें / हरियाणा में कर्मचारियों के लिए आया बड़ा फरमान, सरकार ने जारी किया ये आदेश

हरियाणा में कर्मचारियों के लिए आया बड़ा फरमान, सरकार ने जारी किया ये आदेश

हरियाणा में कर्मचारियों के लिए आया बड़ा फरमान, सरकार ने जारी किया ये आदेश

Haryana News, Chandigarh : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसने सरकारी दफ्तरों में हलचल मचा दी है। इस आदेश के अनुसार, अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देने नहीं जा सकता। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के अदालत में गवाही देने पहुंचता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है नया आदेश?
हरियाणा सरकार के इस नए आदेश के तहत, सरकारी कर्मचारियों को अदालत में गवाही देने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के अदालत में गवाही देने पहुंचता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) भी नहीं दिया जाएगा।

Panchayati Raj Diwas 2025
Panchayati Raj Diwas 2025: हरियाणा की पंचायतों को 368 करोड़ की सौगात, जानिए कौन-कौन से जिले हुए लाभान्वित

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अदालतों में चल रहे सभी मामलों में सरकारी कर्मचारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों की अनधिकृत अनुपस्थिति को रोकने और कार्यालयीन कार्यों में व्यवधान को कम करने के लिए लिया गया है। इससे कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुशासन सुनिश्चित होगा।

Traffic Challan: गाड़ी की टंकी में कम है तेल तो क्या कट सकता है चालान? जानिए क्या कहता है नियम
Traffic Challan: गाड़ी की टंकी में कम है तेल तो क्या कट सकता है चालान? जानिए क्या कहता है नियम

लेटेस्ट न्यूज़ »

पोस्ट टैग्स »