Haryana Government News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी मिलेगी पेंशन, जानिए कैसे करें आवेदन
हरियाणा सरकार ने महिलाओं और दिव्यांग बेरोजगार बेटों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, 75 प्रतिशत तक दिव्यांग बेरोजगार पुत्रों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी।
क्या है यह योजना?
हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी किए गए पुराने दिशा-निर्देशों में बदलाव करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को पेंशन दी जाएगी। साथ ही, 75 प्रतिशत तक दिव्यांग बेरोजगार पुत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने जीवन-यापन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
क्या हैं पात्रता शर्तें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria) हैं। आइए जानते हैं कि कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है:
- स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियां।
- 75 प्रतिशत तक दिव्यांग बेरोजगार पुत्र।
- आवेदक की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए।
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहे हैं:
- जरूरी दस्तावेज तैयार करें:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- तलाकशुदा या विधवा प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं:
हरियाणा सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और ‘पेंशन योजना’ के सेक्शन में जाएं। - जानकारी भरें:
अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज़ों की डिटेल भरें। - दस्तावेज़ अपलोड करें:
मांगे गए दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें। - आवेदन सबमिट करें:
सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और कन्फर्मेशन का इंतजार करें।
क्या हैं इस योजना के फायदे?
- आर्थिक सहायता: पेंशन से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद मिलेगी।
- आत्मनिर्भरता: यह योजना लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
- सामाजिक सुरक्षा: विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अहसास होगा।
हरियाणा सरकार का यह फैसला समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ा सहारा है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से मददगार साबित होगी बल्कि लाभार्थियों के जीवन को भी आसान बनाएगी।
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