हरियाणा सरकार ने अपनी हालिया मंत्रिमंडल बैठक में किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अरबी की खरीद सीजन 2024-25 में हुए नुकसान की भरपाई, पंचायत भूमि पर बने मकानों के मालिकाना हक और भूमि बिक्री से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। ये फैसले हरियाणा के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं।
इस बैठक में सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान अरबी की खरीद में अत्यधिक नमी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए ₹3.10 करोड़ की राहत राशि जारी करने का निर्णय लिया। यह राशि आढ़तियों को वित्तीय संबल प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से दी जाएगी। इसके अलावा, पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है।
अरबी की खरीद में नुकसान की भरपाई
खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान अरबी की खरीद में अत्यधिक नमी के कारण प्रदेश के आढ़तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ₹3.10 करोड़ की राहत राशि जारी करने का निर्णय लिया है। यह सहायता राशि आढ़तियों को वित्तीय संबल प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से दी जाएगी। इस फैसले से आढ़तियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत भूमि पर बसे लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिल सकेगा। इस फैसले के तहत:
- जिन लोगों के मकान 20 वर्ष या उससे अधिक समय से पंचायत भूमि पर बने हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर स्वामित्व दिया जाएगा।
- अन्य पंचायत भूमि पर बसे लोगों को 500 वर्ग गज तक की भूमि बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर पात्र लोगों को यह भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
- लाभार्थियों को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
इस फैसले से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा, जो वर्षों से पंचायत भूमि पर बसे हुए हैं। यह कदम सरकार की जनहितैषी नीति को दर्शाता है।
यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे लोगों को राहत
हरियाणा सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पंचायत भूमि पर बस गए थे। खासतौर पर यमुना और मारकंडा नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को इस योजना से लाभ मिलेगा, जिससे उनके मकान सुरक्षित हो सकें। यह फैसला प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।
स्वामित्व ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी सरल
सरकार ने पंचायत भूमि पर बसे लोगों को स्वामित्व हस्तांतरण के अधिकार डायरेक्टर स्तर तक सौंप दिए हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को शीघ्र राहत मिलेगी। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और जनहित में काम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
केंद्रीय बजट 2025-26 से जुड़ी योजनाएं
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की दिशा में छह प्रमुख बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण जीवन, रोजगार के अवसर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। ये योजनाएं हरियाणा के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगी।
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये निर्णय सरकार की जनहितैषी नीति को दर्शाते हैं और प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।