मेघदूत एग्रो, नई दिल्ली: New Traffic Rules के तहत सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए अब सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी हो गया है कि आपका हेलमेट कानून के सभी मानकों पर खरा उतरे। नई दिल्ली से आई, रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस अब उन राइडर्स पर भी चालान काट रही है जो हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन उसमें ISI मार्क नहीं होता या चिन स्ट्रैप नहीं लगाते।
दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, ISI सर्टिफाइड हेलमेट न पहनना, डैमेज या लोकल हेलमेट का उपयोग करना, या फिर हेलमेट को सिर पर न लगाकर हाथ में पकड़ना – ये सभी बातें ₹1000 तक के चालान की वजह बन सकती हैं।
यही नहीं, अगर आपके पीछे बैठा पिलियन राइडर हेलमेट नहीं पहनता, तो भी आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही सुरक्षा के लिए हेलमेट पूरा चेहरा कवर करने वाला, अच्छी फिटिंग वाला और ISI मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
साथ ही, कई लोग बाजार से सस्ते और लोकल ब्रांड के हेलमेट खरीद लेते हैं जो दिखने में तो हेलमेट जैसे लगते हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट पोर्टल और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट पर इन नए नियमों की पूरी जानकारी उपलब्ध है।
दिल्ली, मुंबई, पुणे, और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में इस तरह के चालानों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो दर्शाता है कि प्रशासन अब हेलमेट के नाम पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बाइक या स्कूटर स्टार्ट करें, तो सिर्फ हेलमेट पहनना ही नहीं, बल्कि सही हेलमेट पहनना याद रखें – वरना चालान का झटका तैयार है।
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