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दिल्ली में 55 लाख गाड़ियां अवैध घोषित | ANPR सिस्टम से अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल!

Automatic Number Plate Recognition

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब Automatic Number Plate Recognition (ANPR) तकनीक के जरिए पुराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।

सरकार की इस नीति के तहत अगर किसी गाड़ी की उम्र पेट्रोल/सीएनजी के लिए 15 साल और डीजल के लिए 10 साल से ज्यादा है या उसके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं है, तो वह राजधानी के किसी भी फ्यूल स्टेशन से ईंधन नहीं भरवा पाएगी। दिल्ली के 477 फ्यूल स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाए जा चुके हैं जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनकी कानूनी स्थिति की जांच करेंगे।

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अब तक 105 सीएनजी स्टेशनों और 372 पेट्रोल पंपों पर यह डिवाइस इंस्टॉल हो चुकी है और अप्रैल के अंत तक शेष 23 स्टेशनों पर भी लगाई जाएगी। इस योजना को पहले 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना था, लेकिन तकनीकी देरी के कारण इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। अब पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं इस योजना की निगरानी कर रहे हैं।

सरकार का दावा है कि राजधानी में 55 लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं जो “एंड ऑफ लाइफ व्हीकल” श्रेणी में आते हैं और अब वे इस नई नीति के दायरे में होंगे। सुप्रीम कोर्ट और NGT पहले ही 2014 और 2018 में पुराने वाहनों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर चुके हैं, जिनमें ऐसे वाहनों के संचालन और पार्किंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

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अब दिल्ली सरकार की यह नीति न सिर्फ कानून के पालन को सुनिश्चित करेगी बल्कि शहर की हवा को भी साफ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। Automatic Number Plate Recognition तकनीक के जरिए इस बार न सिर्फ नियम तोड़ने वालों पर सख्ती होगी, बल्कि आम नागरिकों को भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना आसान होगा। इस निर्णय से दिल्ली को एक प्रदूषण-मुक्त राजधानी बनाने की दिशा में नई उम्मीद मिली है।

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