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1 अप्रैल से लागू हुए सख्त ट्रैफिक चालान नियम, चालान नहीं भरा तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

भारत सरकार ने Driving Licence नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

1 अप्रैल से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है।

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अगर किसी का ऑनलाइन चालान 3 महीने तक बकाया रहता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।

इसके अलावा, एक वित्त वर्ष में लाल बत्ती तोड़ने या रैश ड्राइविंग के 3 चालान काटे जाने पर भी लाइसेंस सस्पेंड होगा।

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सरकार का यह कदम चालान रिकवरी रेट (वर्तमान में महज 40%) बढ़ाने के लिए है।

दिल्ली सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है, जहां सिर्फ 14% चालान ही भरे जाते हैं, जबकि हरियाणा 76% रिकवरी रेट के साथ अव्वल है।

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सरकार इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने और SMS अलर्ट भेजने जैसे उपायों पर भी विचार कर रही है।

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