मेघदूत एग्रो, कोटा: हरियाणा सरकार ने BPL परिवारों (Haryana BPL Family) के लिए एक बड़ी राहत भरी योजना की घोषणा करते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का दायरा बढ़ा दिया है।
अब यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) के बजाय सभी BPL परिवारों को लाभ देगी, जिसमें सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक का मकान 10 साल से अधिक पुराना होना चाहिए और उसे हरियाणा का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ BPL राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मकान की तस्वीरें और मरम्मत का अनुमानित खर्च जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना से प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों को बेहतर आवास सुविधा मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट haryanacm.gov.in या नजदीकी जिला प्रशासन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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