मेघदूत एग्रो, हरियाणा डेस्क: हरियाणा वालों के लिए गुड न्यूज़ आई है। जी हाँ, हरियाणा में अब रजिस्ट्री के रेटों को लेकर आमजन को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने कलेक्टर रेटों में संशोधन को रोक दिया है। जिसके चलते अब पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए ऑर्डर में कहा गया है कि साल 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंट्रेस्ट में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर दरों पर जारी रखा जा सकता है। बता दें कि हर साल अप्रैल में नये कलेक्टर रेट लागू होते हैं। लेकिन इस बार आमजनता के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है.
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