Haryana EID Holiday: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर (Haryana EID Holiday) के मौके पर दी जाने वाली छुट्टी को लेकर जो फैसला किया था, उसमें अब बदलाव कर दिया गया है। पहले सरकार ने 31 मार्च 2025 को ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) में बदल दिया था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। यानी अब सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 31 मार्च को ईद की छुट्टी ले सकेंगे। इसकी वजह यह है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन है और इस दिन कई कार्यालयों में काम का दबाव रहता है। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला बदल दिया है।
26 मार्च को जारी एक सरकारी नोटिस में कहा गया था कि ईद-उल-फितर (31 मार्च 2025) को राजपत्रित अवकाश के बजाय प्रतिबंधित अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। इसकी वजह यह थी कि 29 और 30 मार्च को महीने का आखिरी शनिवार और रविवार होने की वजह से पहले से ही छुट्टियां थीं, और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का समापन होना था। लेकिन अब सरकार ने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए यह फैसला बदल दिया है। नए आदेश के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी ने पहले ही अपनी प्रतिबंधित छुट्टियां खत्म कर ली हैं, तो उन्हें एक अतिरिक्त प्रतिबंधित अवकाश दिया जाएगा। यानी कोई भी कर्मचारी अगर चाहे तो 31 मार्च को छुट्टी ले सकता है।
इसके अलावा, जो निजी कार्यालय या संस्थान सरकारी छुट्टियों की सूची का पालन करते हैं, वे भी 31 मार्च को अवकाश के रूप में मना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हरियाणा में ईद का त्योहार अब पूरे उत्साह के साथ मनाया जा सकेगा और कर्मचारियों को भी अपने परिवार के साथ इसे सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संघों और आम जनता में खुशी की लहर है, क्योंकि ईद जैसे बड़े त्योहार पर छुट्टी मिलना एक अहम मामला होता है।
हरियाणा सरकार का यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह दिखाता है कि सरकार जनता की भावनाओं का ख्याल रखती है। अब देखना यह है कि इस नए आदेश का पालन कितनी अच्छी तरह से होता है और क्या सभी कार्यालयों में इसे लागू किया जाता है। वैसे भी, ईद का त्योहार खुशियां बांटने का मौका होता है, और हरियाणा सरकार ने इस बार इस खुशी को और बढ़ा दिया है।
Comments are closed