Haryana Family ID : हरियाणा सरकार ने ‘परिवार पहचान पत्र (PPP)’ के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब केवल राज्य में रहने वाले परिवारों को ही यह लाभ मिलेगा।
Haryana Family ID से जुड़े नए नियमों के तहत, यदि कोई परिवार प्रदेश छोड़ देता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनका पीपीपी रद्द कर दिया जाएगा।
सरकार ने डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निजी एजेंसियों के साथ पीपीपी डेटा साझा करने पर भी पाबंदी लगा दी है।
इसके अलावा, परिवार के मुखिया द्वारा किसी सदस्य को हटाने के अनुरोध पर उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा।
जाति सत्यापन की जिम्मेदारी अब पटवारी और कानूनगो पर होगी, जो बिना जाति जानकारी के सत्यापन करेंगे। यह कदम योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।
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