Haryana Family ID, Haryana News: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra – PPP) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह कदम राज्य के प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। अब केवल वही परिवार PPP का लाभ उठा सकेंगे जो हरियाणा में रहते हैं। अगर कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उनका PPP रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, डेटा सुरक्षा को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इस बदलाव की पूरी जानकारी।
क्या है परिवार पहचान पत्र (PPP)?
परिवार पहचान पत्र (PPP) हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत प्रदेश के हर परिवार को एक यूनिक आईडी दी जाती है। इस आईडी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। यह योजना प्रशासनिक कार्यों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई थी।
नए नियम क्या हैं?
हरियाणा सरकार ने PPP के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और वर्तमान में राज्य में रहने वाले परिवारों का डेटा ही उपयोग में लाया जाए। आइए जानते हैं नए नियम:
- राज्य में रहने वाले परिवारों को ही PPP मिलेगा:
अब केवल वही परिवार PPP का लाभ उठा सकेंगे जो हरियाणा में रहते हैं। अगर कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है, तो उनका PPP रद्द कर दिया जाएगा। - सदस्य के निधन पर PPP रद्द:
अगर परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उस सदस्य का डेटा PPP से हटा दिया जाएगा। - डेटा सुरक्षा:
PPP का डेटा निजी या गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ साझा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। - सदस्य को हटाने का अधिकार:
अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को PPP से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का डेटा भी रद्द कर दिया जाएगा।
नए नियमों का क्या है महत्व?
- पारदर्शिता: नए नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
- डेटा सुरक्षा: डेटा को निजी एजेंसियों से साझा करने पर पाबंदी से नागरिकों की निजता सुरक्षित रहेगी।
- प्रशासनिक सुविधा: सही और अपडेटेड डेटा से प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी।
कैसे करें आवेदन?
अगर आप अभी तक PPP के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो यहां हम आपको आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं:
- ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं:
सबसे पहले हरियाणा सरकार के ऑफिशियल पोर्टल https://meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं। - नया आवेदन चुनें:
होम पेज पर ‘नया आवेदन’ (New Application) का ऑप्शन चुनें। - जानकारी भरें:
परिवार के मुखिया और सदस्यों की जानकारी भरें। - दस्तावेज़ अपलोड करें:
मांगे गए दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें। - आवेदन सबमिट करें:
सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करें।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
दस्तावेज़ | विवरण |
---|---|
आधार कार्ड | परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड |
निवास प्रमाण पत्र | हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र |
पासपोर्ट साइज फोटो | परिवार के सदस्यों की फोटो |
मोबाइल नंबर | मुखिया का मोबाइल नंबर |
हरियाणा सरकार के इस कदम से न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी बल्कि नागरिकों के डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। अगर आप अभी तक PPP के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
स्रोत: हरियाणा सरकार, परिवार पहचान पत्र विभाग
लेखक: मेघदूत एग्रो टीम
Comments are closed