Haryana Family ID update : चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह निर्णय राज्य के लाखों नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तहत कुछ परिवारों का PPP (Haryana Family ID) रद्द किया जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण ने यह निर्देश जारी किए हैं कि अब से कुछ विशेष स्थितियों में परिवार पहचान पत्र रद्द किया जाएगा, जिनमें से कुछ परिवारों को जल्द ही इसका सामना करना पड़ सकता है।
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के इन नए बदलावों का उद्देश्य राज्य की योजनाओं और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाना है, ताकि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यही नहीं, इस बदलाव के कारण फर्जी पहचान पत्रों पर भी रोक लगेगी। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि किन परिस्थितियों में आपका PPP रद्द हो सकता है।
किन परिवारों का PPP (Haryana Family ID) होगा रद्द?
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के नए नियमों के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में परिवार पहचान पत्र (PPP) रद्द किया जाएगा:
- जो परिवार लंबे समय से हरियाणा से बाहर रह रहे हैं और राज्य से पलायन कर चुके हैं।
- वह परिवार जिनमें कोई भी सदस्य जीवित नहीं है।
- यदि परिवार का कोई सदस्य परिवार में नहीं रह रहा है।
- यदि परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) से अनुरोध करता है कि किसी सदस्य को PPP से बाहर किया जाए, तो उस परिवार का PPP रद्द कर दिया जाएगा।
PPP डेटा की सुरक्षा: अब सरकार के हाथों में रहेगा डेटा
हरियाणा सरकार ने PPP डेटा की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए हैं। अब से गैर-सरकारी एजेंसियों को PPP डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। केवल कुछ विशिष्ट सरकारी संस्थाएं ही इस डेटा का उपयोग कर सकेंगी, जैसे:
- राज्य और केंद्र सरकार
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)
- सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों के सत्यापन के लिए
- राज्य के बोर्ड, विश्वविद्यालय, निगम और स्थानीय प्राधिकरण
इस कदम से PPP डेटा लीक होने के जोखिम को कम किया जाएगा, और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
जाति सत्यापन प्रक्रिया हुई सख्त: अब यह होगा पटवारी और कानूनगो की जिम्मेदारी
अब से PPP में जाति सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो को सौंपी गई है। परिवार के किसी सदस्य की जाति को बिना जानकारी दिए पटवारी के पास भेजा जाएगा, ताकि सत्यापन किया जा सके। यदि पटवारी द्वारा दर्ज जाति और परिवार द्वारा दी गई जाति में कोई अंतर पाया जाता है, तो कानूनगो इसे रिपोर्ट करेगा। अगर फिर भी संदेह होता है, तो SDM (मंडल राजस्व अधिकारी) के द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा।
PPP डेटा में जन्मतिथि सुधार की प्रक्रिया सरल: अब सरकारी दस्तावेज होंगे मान्य
PPP में दर्ज जन्मतिथि में गलती सुधारने के लिए अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए उनके डेटाबेस और सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाएगी। वहीं, सामान्य नागरिक अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं:
- जन्म प्रमाणपत्र
- 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- स्कूल प्रमाणपत्र
- मतदाता पहचान पत्र
इस नए नियम से आम नागरिकों को भी उनकी जन्मतिथि में सुधार करने में आसानी होगी, जिससे उनका PPP अपडेट हो सकेगा।
नए नियमों का प्रभाव और निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह फैसला राज्य की योजनाओं और सेवाओं को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए लिया गया है। इन बदलावों से फर्जी PPP पर रोक लगेगी और केवल असली लाभार्थी ही सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका PPP रद्द हो सकता है, तो जल्द से जल्द अपने डेटा को अपडेट करवा लें, ताकि आपको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
इन बदलावों का राज्य के नागरिकों पर बड़ा असर पड़ेगा, और यह एक कदम आगे बढ़ते हुए, सरकार के पास सही और सटीक जानकारी होने से योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना संभव होगा।