मेघदूत एग्रो, हरियाणा डेस्क। किसानों की मदद के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Govt) लगातार नई योजनाएं ला रही है। अब किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप (Solar Pump) मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PMKY) के तहत किसानों से 21 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 9 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच सरल पोर्टल (Haryana Saral Portal) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
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किसान सरल पोर्टल (SARAL Portal) पर जाकर अपनी जरूरत के अनुसार सोलर पंप की क्षमता चुन सकते हैं।
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साथ ही, वे अपनी पसंद की कंपनी का भी चयन कर सकते हैं जिससे पंप लगाया जाएगा।
आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान:
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हरियाणा का परिवार पहचान पत्र (PPP ID) अनिवार्य है।
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आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
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आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।
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आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी या फर्द होनी चाहिए।
कौन-कौन से किसान योजना के पात्र नहीं होंगे?
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जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, और जहां सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (माइक्रो इरिगेशन) को अनिवार्य किया गया है, वहां के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
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धान उगाने वाले ऐसे किसान, जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) की रिपोर्ट के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
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