मेघदूत एग्रो, हरियाणा: प्रदेशवासियों के लिए इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक बड़ी राहत की खबर लेकर आई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने Haryana News के तहत रजिस्ट्री से जुड़े कलेक्टर रेट्स में प्रस्तावित बढ़ोतरी को रोकने का निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी जिलों में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पुराने कलेक्टर रेट पर ही जारी रहेगी।
राजस्व विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक हित में 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों में संशोधन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए सुकून देने वाला है जो अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कराने की योजना बना रहे थे और महंगाई की वजह से असमंजस में थे।
हर साल अप्रैल महीने में नए कलेक्टर रेट लागू करने की परंपरा रही है, जिससे ज़मीन-जायदाद की कीमतों में परिवर्तन होता है और सीधे तौर पर स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर असर पड़ता है।
मगर इस बार सरकार ने आम जनता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक जनहितकारी निर्णय लिया है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और निवेशकों का विश्वास बना रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न केवल प्रॉपर्टी बाज़ार स्थिर रहेगा बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जमीन की खरीद-फरोख्त को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह कदम मौजूदा रियल एस्टेट नीतियों के अनुरूप है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं।
इससे पहले कई जिलों में कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया फिलहाल यथावत रहेगी।
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