Government Schools News : हरियाणा सरकार ने असहाय और वंचित बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जिन बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं। आइए, इस Haryana News के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Haryana Pension Scheme: Key Highlights
- योजना का नाम: असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना
- लाभार्थी: 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
- पेंशन राशि: 1850 रुपये प्रतिमाह
- आय सीमा: परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम
- आवेदन प्रक्रिया: अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर
Haryana Pension Scheme: Eligibility Criteria (योग्यता)
- आयु सीमा: 21 वर्ष से कम
- आय सीमा: परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम
- अन्य शर्तें:
- बच्चे के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों।
Haryana Pension Scheme: Required Documents (आवश्यक दस्तावेज़)
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
---|---|
बेसहारा होने का प्रमाण पत्र | असहाय स्थिति का प्रमाण |
जन्म प्रमाण पत्र | बच्चे की आयु का प्रमाण |
निवास प्रमाण पत्र | हरियाणा में 5 वर्ष या अधिक का निवास |
परिवार पहचान पत्र | परिवार की पहचान के लिए |
हलफनामा (यदि दस्तावेज़ न हो) | 5 वर्ष से हरियाणा में निवास का प्रमाण |
Haryana Pension Scheme: How to Apply (आवेदन कैसे करें)
- कदम 1: नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाएं।
- कदम 2: आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करें।
- कदम 3: आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद रसीद प्राप्त करें।
Haryana Pension Scheme: Important Points to Remember
- यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ों की Self Attested कॉपी जमा करना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे का हरियाणा में निवासी होना जरूरी है।
Haryana Pension Scheme: Benefits of the Scheme
- आर्थिक सहायता: असहाय बच्चों को प्रतिमाह 1850 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
- सामाजिक सुरक्षा: वंचित बच्चों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- सरल आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी है।
हरियाणा सरकार की यह नई पेंशन योजना असहाय और वंचित बच्चों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। यदि आप या आपके आसपास कोई पात्र है, तो 1850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर संपर्क करें।