चंडीगढ़, 15 अगस्त 2024: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत कार्यरत वे अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली है, उनकी नौकरी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रहेगी। सरकार का यह कदम लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जो वर्षों से नौकरी की स्थिरता को लेकर चिंतित थे।
राज्य सरकार ने विधानसभा में एक कानून पारित कर सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत लगभग 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। इस नीति के अनुसार, जिन कर्मचारियों का वेतन ₹50,000 से कम है और जो 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें अब नौकरी से निकाला नहीं जाएगा।
नौकरी की सुरक्षा के लिए गठित की गई कमेटी
सरकार ने इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सेवा नियमों का मसौदा तैयार किया, जिसे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्वीकृति के लिए भेजा था। जैसे ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलेगी, नए नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।
HKRN कर्मचारियों के लिए क्या हैं फायदे?
- स्थायी नौकरी की सुरक्षा – पांच साल पूरा करने वाले HKRN कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक नौकरी पर बने रहेंगे।
- न्यूनतम वेतन सुरक्षा – ₹50,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- नौकरी से हटाने पर रोक – अब सरकार बिना ठोस कारण के इन कर्मचारियों को नहीं हटा सकेगी।
- नए सेवा नियम लागू होंगे – सरकार जल्द ही सेवा नियमों को अधिसूचित करेगी, जिससे कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट होंगे।
हरियाणा में लाखों कर्मचारियों को राहत
HKRN के तहत कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। वर्षों से अस्थिर रोजगार का सामना कर रहे कर्मचारी अब राहत की सांस ले सकते हैं। हरियाणा सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि रोजगार की सुरक्षा और श्रमिक कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा।