Haryana Holiday On 5 February 2025: हरियाणा सरकार ने की घोषणा कर दी है। यह अवकाश खासतौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषित किया गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा हो। सरकार ने इस अवकाश को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा के सरकारी कर्मचारी, जो दिल्ली के मतदाता हैं, वे इस दिन छुट्टी लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत घोषित किया गया है। यह प्रावधान उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi NCR) के पंजीकृत मतदाता हैं और इस दौरान वोट डालना चाहते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रहेगा, बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा अवकाश
हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत वे कर्मचारी, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी बिना वेतन कटौती के मतदान कर सकेंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें 70 विधानसभा सीटों पर पांच फरवरी को मतदान होगा और नतीजे आठ फरवरी को घोषित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें और इसलिए यह अवकाश घोषित किया गया है।
दिल्ली में बंद रहेंगे बाजार
बता दें मतदान वाले दिन दिल्ली के भी सभी बाजार बंद रहेंगे. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कहा कि यदि कोई दुकान या कारखाना खोला जाता है तो कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए और वेतन में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि मतदान के दिन पांच फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 700 बाजार बंद रहेंगे.
सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में खुदरा क्षेत्र के दुकानदार मतदान करने के बाद शाम को अपनी दुकानें खोल सकते हैं. हालांकि, यदि कोई दुकान या कारखाना खोला जाता है तो कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए.