1. News
  2. हरियाणा न्यूज़
  3. Haryana Government: इन शहरों में सेक्टर विकसित करेगी हरियाणा सरकार, जानिये कौन कौनसे हैं शहर ?

Haryana Government: इन शहरों में सेक्टर विकसित करेगी हरियाणा सरकार, जानिये कौन कौनसे हैं शहर ?

featured

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के नागरिकों को बेहतर रिहायशी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) पहले चरण में पंचकूला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर-14-16, 22 और पिंजौर-कालका में सेक्टर-23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करेगा। यह योजना हरियाणा के शहरी विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री सैनी ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए दी। उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नींव को खोखला कर दिया गया था, जिससे प्राधिकरण घाटे में चला गया।

कांग्रेस शासनकाल में हुआ था शहरी विकास का नुकसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर उन्हें अपनी जमीन कोड़ियों के भाव बेचने के लिए मजबूर किया गया। यह वह जमीन थी, जिस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर बनने थे। इससे प्राधिकरण का काम बंद हो गया और यह घाटे में आ गया। हालांकि, वर्तमान सरकार ने प्राधिकरण को घाटे से उबारने का काम किया है और अब यह 41 सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है।

अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कांग्रेस शासनकाल में कॉलोनियां विकसित करने का कोई रोडमैप नहीं था, जिसके कारण अवैध कॉलोनियां लगातार विकसित होती चली गईं। वर्तमान सरकार ने इन अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा है और 2,147 कॉलोनियों को नियमित किया है। इसके अलावा, जनवरी 2015 से अब तक 6,904 अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई है, जिनमें से 3,937 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है।

नगर निकायों में एस.सी. वार्डों का आरक्षण

विपक्ष द्वारा नगर निकायों में अनुसूचित जाति (एस.सी.) वार्डों की संख्या घटाए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एस.सी. वार्डों का आरक्षण हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 243टी और 243पी(जी) के प्रावधानों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एस.सी. वार्डों के आरक्षण में कोई कमी नहीं की है।

हरियाणा के शहरी विकास की नई दिशा

हरियाणा सरकार की यह योजना न केवल नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करेगी, बल्कि राज्य के शहरी विकास को भी नई दिशा देगी। पंचकूला और पिंजौर-कालका में विकसित होने वाले नए सेक्टर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और नागरिकों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेंगे।

हरियाणा सरकार का यह कदम निश्चित रूप से राज्य के शहरी विकास को गति देगा और नागरिकों को एक सुरक्षित और आधुनिक रिहायशी वातावरण प्रदान करेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में एक नई क्रांति आने की उम्मीद है।

Haryana Government: इन शहरों में सेक्टर विकसित करेगी हरियाणा सरकार, जानिये कौन कौनसे हैं शहर ?

Comments are closed