हरियाणा में इन लोगों को बड़ा मुआवज़ा और प्लॉट देगी सरकार, ये होगी शर्त

Haryana News: HSIIDC ने 75% या 1 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित करने वाले पात्र किसानों के लिए R&R योजना लागू की। 30 अप्रैल तक आवेदन करें और प्लॉट या आर्थिक सहायता पाएं। जानिए ज़रूरी शर्तें और दस्तावेज़।

Haryana farmer rehabilitation

मेघदूत एग्रो, नई दिल्ली: हरियाणा के सोनीपत ज़िले से आ रही है राहत की बड़ी ख़बर, जहां Haryana News के तहत किसानों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) ने रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (R&R) योजना के तहत पात्र किसानों से आवेदन मांगे हैं, जिनकी ज़मीन औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी।

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी 75% या उससे अधिक भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई हो, या फिर कम-से-कम एक एकड़ ज़मीन अधिग्रहण के दायरे में आई हो। यदि कोई किसान इन दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी करता है, तो वह इस योजना का पात्र माना जाएगा।

योजना फिलहाल खरखौदा के उन 10 गांवों में लागू की गई है, जहां HSIIDC की IMT (Industrial Model Township) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ है। पात्र किसानों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता, पुनर्वास हेतु भूखंड आवंटन तथा अन्य नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

नगर निगम की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वे अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 30 अप्रैल 2025 से पहले निगम कार्यालय में जमा करा दें। दस्तावेजों की सूची निगम कार्यालय के बाहर से प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ मुआवज़ा नहीं, बल्कि किसानों के जीवन और भविष्य को स्थायित्व देना है।

यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो सरकारी अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को न सिर्फ पुनर्स्थापित करती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। ऐसे में यह योजना उन सभी किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकती है, जो अपने खेतों को खोकर भविष्य की चिंता में डूबे हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान HSIIDC की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

इसी तरह की खबरें

Exit mobile version