Haryana Roadways License : हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब आप घर बैठे हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह लाइसेंस उन लोगों के लिए है, जो बस, ट्रक, माल वाहक, टेंपो जैसे हैवी वाहन चलाना चाहते हैं। इससे पहले, यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि लोगों को समय और ऊर्जा की बचत हो सके।
क्या है हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस?
यह लाइसेंस उन वाहनों को चलाने के लिए जरूरी है, जो सामान्य कार या बाइक से बड़े होते हैं। इसमें बस, ट्रक, टेंपो और अन्य माल वाहक वाहन शामिल हैं। इस लाइसेंस के बिना आप इन वाहनों को नहीं चला सकते।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। - नया आवेदन चुनें:
होमपेज पर नया आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें। - फॉर्म भरें:
सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, और LMV लाइसेंस नंबर भरें। - दस्तावेज अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। - शुल्क जमा करें:
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें। - सबमिट करें:
फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंट आउट ले लें।
आवेदन शुल्क:
श्रेणी | शुल्क (रुपये में) |
---|---|
सामान्य जाति/पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) | ₹3000 |
अनुसूचित जाति (SC/BC) | ₹1500 |
सामान्य जाति/पिछड़ा वर्ग (सर्विस टैक्स) | ₹540 |
अनुसूचित जाति (सर्विस टैक्स) | ₹270 |
पात्रता:
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 1 साल पुराना LMV लाइसेंस होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- NOC प्रमाण पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- 10वीं की मार्कशीट
- शिक्षण शुल्क की रसीद
- एफिडेविट
- आवेदक के हस्ताक्षर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट
मुख्य बिंदु:
- केवल हरियाणा के मूल निवासी ही इस लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- LMV लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिनों के अंदर फॉर्म का प्रिंट नजदीकी परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा।
- प्रशिक्षण की सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है। अब आप घर बैठे ही हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी इस लाइसेंस के लिए पात्र हैं, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।