मेघदूत एग्रो, हरियाणा: प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार की ओर से “Haryana Solar Pump Subsidy” योजना के तहत किसानों को 3HP से 10HP क्षमता वाले सोलर पंप पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 तय की गई है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन में होने वाले खर्च को कम कर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, वहीं सिंचाई के लिए वैकल्पिक और पर्यावरण-अनुकूल उपाय को बढ़ावा देना भी इसका अहम लक्ष्य है।
सरकार की PM-KUSUM योजना के अंतर्गत यह पहल किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, खासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने साल 2019 से 2023 के बीच बिजली आधारित ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया है। योजना में उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन इसके लिए मौजूदा बिजली कनेक्शन को छोड़ना अनिवार्य होगा। किसान यदि पात्र हैं तो saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता में परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि के वैध दस्तावेज, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम की उपलब्धता और भूजल स्तर से जुड़ी शर्तें शामिल हैं। खास बात यह है कि जिन किसानों ने फरवरी और जुलाई 2024 के बीच आवेदन किया था और लाभार्थी हिस्सा नहीं जमा किया, उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा, जबकि जिन्होंने चालान के अनुसार रकम जमा कर दी है, उन्हें फिर से आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
किसान आवेदन के दौरान अपनी पसंद की कंपनी और पंप की क्षमता का चयन भी कर सकते हैं। साथ ही, लाभार्थी अंश की रसीद व जमीन संबंधी कागजात सर्वे टीम को दिखाना अनिवार्य होगा। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और शर्तें hareda.gov.in पर उपलब्ध हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें और अपने क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा विभाग या उपायुक्त कार्यालय में संपर्क कर दिशा-निर्देश प्राप्त करें। Haryana Solar Pump Subsidy योजना न केवल सिंचाई लागत घटाएगी, बल्कि हरियाणा में कृषि के हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाएगी।
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