Jati Praman Patra documents: भारत के कई आदिवासी बाहुल्य राज्यों (Tribal Dominated States) में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) बनवाना अब तक एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लोगों को सरकारी कार्यालयों (Government Offices) के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर इसे आसान बना दिया है।
सरकार की नई अधिसूचना (Notification) के अनुसार, अब उन लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकेगा, जिनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेजों (Land Documents) में जाति का उल्लेख नहीं है। इसके लिए आवेदकों को एक माह पहले कागजात जमा करने होंगे।
नगर पंचायत (Nagar Panchayat) द्वारा जांच के बाद ही अंचल कार्यालय (Block Office) जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा। सरायकेला (Saraikela) के निवासियों की शिकायतों के बाद एसडीओ (SDO) ने नए नियम बनाए हैं, ताकि लोगों को परेशानी न हो।
नए नियम के तहत, यदि किसी व्यक्ति के खतियान (Khatiyan) में जाति का उल्लेख नहीं है, तो भी उनका जाति प्रमाण पत्र एक माह के अंदर बन जाएगा। झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने इसके लिए गाइडलाइन (Guidelines) जारी की है।
इस नए प्रावधान से आदिवासी और आरक्षित वर्ग (Reserved Category) के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी। सरकार का यह कदम लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।