मध्य प्रदेश सरकार की ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Scheme) किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर उन्नत कृषि यंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। खासतौर पर इस समय हैप्पी/सुपर सीडर पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि कार्य को आसान बनाना है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
- कृषि कार्य में तकनीकी सहायता: उन्नत यंत्रों के माध्यम से खेती को सरल और लागत-प्रभावी बनाना।
- सस्ती दरों पर कृषि यंत्र: किसानों को 40% तक की सब्सिडी, जो अधिकतम ₹4 लाख तक हो सकती है।
- लघु एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ: अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को 55% तक की सब्सिडी।
- कस्टम हायरिंग केंद्र: किसानों के लिए केंद्र स्थापित करने पर 40% अनुदान।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत आवेदन करने का मौका केवल कस्टम हायरिंग केंद्रों के संचालकों को दिया गया है। ऐसे केंद्र जो पहले से हैप्पी/सुपर सीडर पर सब्सिडी ले चुके हैं, उन्हें इस बार योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
सब्सिडी का वर्गीकरण
श्रेणी | सब्सिडी (%) | अधिकतम राशि (₹) |
---|---|---|
अनुसूचित जाति/जनजाति | 55% | ₹4,00,000 |
सामान्य वर्ग | 45% | ₹4,00,000 |
कस्टम हायरिंग केंद्र | 40% | ₹10,00,000 |
किसानों को सब्सिडी की राशि जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर “सब्सिडी कैलकुलेटर” का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- पहचान पत्र: आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र।
- जमीन के दस्तावेज: जमीन का पट्टा या मालिकाना हक।
- बैंक खाता विवरण।
- कृषि यंत्रों की जानकारी।
- पैन कार्ड और आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
- स्व-घोषणा पत्र।
आवेदन कैसे करें?
कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- आधिकारिक वेबसाइट: Farmer.mpdage.org
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- यदि बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं कर रहा हो, तो डी.बी.टी पोर्टल (dbt.mpdage.org) से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर समस्या को हल किया जा सकता है।
योजना से जुड़ी अन्य जानकारी
किसान आवेदन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
विभाग का पता | संपर्क नंबर |
---|---|
आफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल | 0755-4935001, 0755-4935002 |
ईमेल: dbtsupport@crispindia.com |
महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखें
- पहले से अनुदान प्राप्त किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होने चाहिए।
- आवेदन की अंतिम तिथि का पालन करें।
योजना का महत्व
यह योजना किसानों के कृषि कार्य में नए युग की शुरुआत कर रही है। हैप्पी/सुपर सीडर जैसे यंत्र न केवल समय की बचत करते हैं बल्कि भूमि की गुणवत्ता को भी बनाए रखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल प्रदेश के किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का एक बड़ा प्रयास है।
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