Liquor Shop Closed: हरियाणा सरकार ने नगर निकाय चुनावों (Urban Local Body Elections) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 1, 2 और 12 मार्च को लिक्वर शॉप्स, बार और पब पूरी तरह बंद रहेंगे। यह कदम चुनावी प्रक्रिया में ड्राई-डे (Dry Day) लागू करने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि शराब बिक्री पर रोक से मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होगा। आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक, चुनाव वाले इलाकों के 3 किलोमीटर के दायरे में शराब न तो बेची जाएगी और न ही परोसी जाएगी।
क्या है पूरा शेड्यूल? नगर निगम चुनाव और ड्राई-डे की डिटेल्स
हरियाणा में 2 मार्च को 7 नगर निगमों (Municipal Corporations) और 40 अन्य निकायों में वोटिंग होगी, जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को मतदान है। इन चुनावों के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। सरकार ने मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना वाले दिन शराबबंदी का आदेश जारी किया है।
आबकारी विभाग ने साफ किया है कि नगर निकाय चुनाव क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी लाइसेंसधारी शॉप्स, होटल और क्लब बंद रहेंगे। अगर कोई दुकानदार इन तीन दिनों में शराब बेचता या स्टॉक करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही, लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
नीचे दी गई टेबल में देखें पूरा शेड्यूल:
तारीख | कार्यक्रम | प्रभावित क्षेत्र |
---|---|---|
1-2 मार्च | मतदान से पहले ड्राई-डे | 7 नगर निगम + 40 निकाय |
9 मार्च | पानीपत नगर निगम वोटिंग | पानीपत शहर |
12 मार्च | मतगणना ड्राई-डे | पानीपत सहित सभी क्षेत्र |
चुनाव आयोग का मानना है कि शराब की बिक्री पर रोक से वोटरों पर दबाव या रिश्वतखोरी रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा, यह कदम चुनावी हिंसा को कम करने और महिला मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी उठाया गया है।