MP Liquor Ban 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से 19 पवित्र नगरों व गांवों में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban) लागू कर दी है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें उज्जैन (महाकाल), ओंकारेश्वर (ज्योतिर्लिंग), चित्रकूट, अमरकंटक (नर्मदा उद्गम), और मैहर (शारदा देवी) जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं।
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र:
- उज्जैन – बाबा महाकाल की नगरी
- अमरकंटक – नर्मदा नदी का उद्गम स्थल
- महेश्वर – लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी
- ओंकारेश्वर – प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग क्षेत्र
- मंडलेश्वर – धार्मिक और ऐतिहासिक नगर
- ओरछा – रामराजा मंदिर क्षेत्र
- मैहर – मां शारदा देवी का धाम
- चित्रकूट – भगवान राम की तपोभूमि
- दतिया – पीतांबरा देवी पीठ क्षेत्र
- पन्ना – प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक स्थल
- मंडला – सतधारा क्षेत्र
- मुलताई – ताप्ती नदी का उद्गम स्थल
- मंदसौर – पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र
ग्राम पंचायत क्षेत्र:
- सलकनपुर – विजयासन माता का मंदिर
- कुण्डलपुर – जैन तीर्थ क्षेत्र
- बांदकपुर – प्रसिद्ध तीर्थ स्थल
- बरमानकलां – धार्मिक नदी तट
- बरमानखुर्द – नर्मदा तट पर स्थित धार्मिक स्थल
- लिंगा – प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र
इसके तहत इन क्षेत्रों में सभी शराब दुकानें और बार पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं, तथा नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक वातावरण शुद्ध होगा, हालांकि राजस्व घाटे की आशंका भी जताई जा रही है।
स्थानीय प्रशासन ने ड्रोन्स और पुलिस टीमों के जरिए निगरानी तेज कर दी है।