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Passport Rules: पासपोर्ट को लेकर बदले नियम, जानें नई प्रक्रिया!

New Passport Rules India
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मेघदूत एग्रो, भारत: विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे दंपत्तियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि सरकार ने Passport Rules में एक अहम बदलाव किया है। अब अगर कोई पति या पत्नी अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जुड़वाना चाहता है तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से मुक्ति मिल गई है।

विदेश मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब केवल स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self Declaration Certificate) और Annexure J के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यानी अब आपको विवाह पंजीकरण करवाने या कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खासकर उत्तर भारत के राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश—में जहां आज भी मैरिज सर्टिफिकेट को गंभीरता से नहीं लिया जाता, वहां के नागरिकों को यह नियम बहुत बड़ी राहत देने वाला है।

इस नए नियम के अंतर्गत अब आवेदक को Annexure J फॉर्म भरना होगा जिसमें दंपत्ति की संयुक्त तस्वीर, व्यक्तिगत फोटो और जॉइंट साइन दर्ज होंगे। इसके साथ-साथ कुछ बेसिक जानकारी भी साझा करनी होगी, जिससे पासपोर्ट विभाग इस प्रमाण पत्र को मैरिज सर्टिफिकेट के समकक्ष मान्यता देगा। इससे न सिर्फ पासपोर्ट प्रक्रिया सरल होगी बल्कि समय और दस्तावेज़ी झंझट भी कम होंगे। विदेश मंत्रालय ने इस नीति को लागू करते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से लिया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग पहल के तहत उठाया गया है, जिससे लोग कम से कम दस्तावेजों में अधिकतम लाभ पा सकें। अब नागरिकों को केवल अपने दस्तावेजों की मूल जानकारी देकर पासपोर्ट में जरूरी अपडेट करवाने का अवसर मिलेगा। ऐसे में यह बदलाव न सिर्फ passport application process को सहज बनाएगा बल्कि विदेश जाने की प्रक्रिया को भी तेज करेगा। इससे पहले कई दंपत्तियों को सिर्फ इस वजह से परेशानी उठानी पड़ती थी कि उनका विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब Annexure J और स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी।

Passport Rules: पासपोर्ट को लेकर बदले नियम, जानें नई प्रक्रिया!

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