मेघदूत एग्रो, कोटा: चंडीगढ़ के वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी! नए ट्रैफिक नियम (New Traffic Rules 2025) के तहत अब हेलमेट पहनने के बावजूद स्ट्रैप न बांधने पर ₹1,000 और नियमों का उल्लंघन करने पर ₹2,000 का भारी जुर्माना लग सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के अनुसार, स्कूटर/बाइक चालकों को हेलमेट की चिन को मजबूती से बांधना अनिवार्य है, वरना चालान से बचना मुश्किल होगा।
हैरानी की बात यह है कि सभी दस्तावेज होने के बाद भी यदि आप ट्रैफिक पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो ₹2,000 का जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं रोकने के लिए ड्राइवरों का अनुशासन जरूरी है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि वाहन चलाते समय RC, इंश्योरेंस, PUC और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें और ट्रैफिक अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
यदि आप इन नए ट्रैफिक जुर्मानों (New Traffic Fines) से अनजान हैं, तो सतर्क हो जाइए—नहीं तो आपकी जेब हल्की हो सकती है!
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