New traffic rules 1 April 2025: अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं और चालान भरने को हल्के में लेते हैं, तो अब संभलने का वक्त आ गया है। 1 अप्रैल 2025 से नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं, जो वाहन चालकों के लिए पहले से ज्यादा सख्त होंगे। अगर किसी वाहन चालक का ई-चालान लंबित है और उसने तीन महीने तक भुगतान नहीं किया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।
इतना ही नहीं, अगर एक साल के अंदर तीन बार रेड लाइट जंप करना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना या अन्य ट्रैफिक नियम तोड़ना पकड़ा जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नियमों में सख्ती की वजह चालान राशि की कम वसूली है। ई-चालान की राशि की केवल 40 फीसदी वसूली ही सरकार कर पाई है। सरकार ने रणनीति के तहत लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसला लिया है। अगर वित्तीय वर्ष में 2 या इससे अधिक चालान किसी वाहन चालक के होते हैं तो सरकार उसे हाई बीमा प्रीमियम से जोड़ सकती है। अगर वाहन मालिक को देर से चालान का अलर्ट मिला है या गलत चालान कटा है तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए अलग से मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
हर महीने भेजा जाएगा अलर्ट
सीसीटीवी कैमरों का सही संचालन किया जाएगा। लंबित चालानों के बारे में वाहन मालिकों और ड्राइवरों को हर महीने अलर्ट भेजा जाएगा। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों में चालान वसूली की दर काफी कम है। दिल्ली में सबसे कम वसूली की दर 14 फीसदी है। वहीं, कर्नाटक में चालान वसूली की दर 21, यूपी में 27 फीसदी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वसूली की दर सबसे अधिक क्रमश: 62 और 76 फीसदी है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मिला विशेष इंटरसेप्टर
दिल्ली यातायात पुलिस बल को यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती के लिए 360 डिग्री घूमने वाला AI-संचालित 4D रडार-इंटरसेप्टर मिला है। यह सिस्टम ओवरस्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना या वाहन चलाते समय फोन का उपयोग करने जैसे यातायात नियमों की उल्लंघनाओं को पहचानने में सक्षम है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार यह एआई तकनीक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियम तोड़ने वालों को स्वचालित ई-चालान जारी करेगी। इंटरसेप्टर में 360 डिग्री घूमने वाला स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरा लगाया गया है, जबकि इसका रडार सिस्टम एक साथ कई वाहनों को ट्रैक कर सकता है। उन्नत तकनीक का उपयोग करके यह वाहनों की गति को माप सकता है।
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