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रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखवा लें ये बात, नहीं काटने पड़ेंगे थाने के चक्कर

Rent Agreement Tips: किराएदारों के लिए जरूरी सलाह! रेंट एग्रीमेंट में एग्जिट पॉलिसी क्लॉज न डालने पर पुलिस केस तक हो सकता है। जानें कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं।

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मेघदूत एग्रो, नई दिल्ली: किराएदारों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी! रेंट एग्रीमेंट टिप्स (Rent Agreement Tips) के तहत एक ऐसा क्लॉज जोड़ना न भूलें, जिसके अभाव में आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट में एग्जिट पॉलिसी को अनिवार्य रूप से शामिल करें – यह स्पष्ट करे कि मकान खाली करने से पहले कम से कम 30 दिनों का नोटिस देना होगा।

यदि यह शर्त नहीं लिखी गई, तो मकान मालिक कभी भी अचानक आपको घर खाली करने को कह सकता है, और ऐसी स्थिति में पुलिस शिकायत तक का सामना करना पड़ सकता है।

रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को परिभाषित करता है, इसलिए इसमें किराया राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मरम्मत जिम्मेदारियों के साथ-साथ टर्मिनेशन क्लॉज को विस्तार से लिखवाएं।

कानूनी सलाहकारों का सुझाव है कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाने और दोनों पक्षों के आधार/पैन कार्ड की कॉपी संलग्न करने से भविष्य में विवादों से बचा जा सकता है।

रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखवा लें ये बात, नहीं काटने पड़ेंगे थाने के चक्कर

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