School Holiday 5 February 2025: हरियाणा सरकार ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सवेतन अवकाश (Haryana School Holiday) घोषित किया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को मतदान में भाग लेने का अवसर देना है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं। इस फैसले के तहत, हरियाणा में कार्यरत वे सभी सरकारी और निजी कर्मचारी, जिनका नाम दिल्ली के मतदाता सूची में है, वे इस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सरकार ने यह कदम कर्मचारियों के मतदान अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है, ताकि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम है क्योंकि इससे उन्हें न केवल छुट्टी का अवसर मिलेगा, बल्कि वे दिल्ली में अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगे। इस सवेतन अवकाश का कानूनी आधार पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत दिया गया है। इसके तहत उन कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी दी जाती है, जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे मतदान के अधिकार का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। यह कदम हरियाणा सरकार द्वारा लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के अलावा, निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी इस दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली के पंजीकृत मतदाता जो राज्य के कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, वे भी मतदान में भाग ले सकें। इससे यह साबित होता है कि सरकार सभी नागरिकों को उनके मतदान अधिकार का पूरा लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान, हरियाणा के नागरिकों को छुट्टी मिलने से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही, हरियाणा के स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में भी इस दिन छुट्टी घोषित की गई है। यह निर्णय छात्रों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली के मतदाता हैं और उन्हें मतदान करने के लिए छुट्टी की आवश्यकता है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक लोग अपनी वोटिंग के अधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए हरियाणा सरकार ने यह सवेतन अवकाश दिया है। यह कदम मतदान में जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस अवकाश के दौरान, राज्य के नागरिकों को मतदान करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे वे अपने मताधिकार का पूरी तरह से प्रयोग कर सकेंगे।
सवेतन अवकाश (Haryana School Holiday) का मतलब यह है कि कर्मचारियों को बिना वेतन कटौती के छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी कर्मचारियों के कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखने और उन्हें उनके अधिकारों का पालन करने का अवसर प्रदान करने के लिए होती है। विभिन्न संगठनों में छुट्टी की नीतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कानूनी आवश्यकताएं सभी के लिए समान होती हैं। इस प्रकार के अवकाश से कर्मचारियों की उत्पादकता और संतुष्टि में भी सुधार होता है।
दिल्ली चुनावों के मद्देनजर हरियाणा सरकार द्वारा घोषित किए गए इस सवेतन अवकाश से न केवल कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह फैसला चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने में मदद करेगा।
इस प्रकार, हरियाणा सरकार का यह कदम मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी उपाय साबित होगा। यदि आप दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं और हरियाणा में काम करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 5 फरवरी को छुट्टी मिलने से आपको मतदान करने का पूरा अवसर मिलेगा और आप लोकतंत्र की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।