Toll Tax New Rules: अगर आप भी महंगे टोल टैक्स से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। सरकार ने नए साल में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक की दूरी पर टोल टैक्स से छूट मिलेगी। हालांकि, इस छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगा, जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगाया गया होगा। आइए जानते हैं इस नए नियम की पूरी जानकारी।
क्या है GNSS सिस्टम?
GNSS, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक तकनीकी प्रणाली है जो वाहन की स्थिति को सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक करती है। इसके तहत, वाहन चालक जितनी अधिक दूरी तक टोल रोड का इस्तेमाल करेंगे, उनके अकाउंट से उतना ही टोल कटेगा। यह सिस्टम न केवल टोल टैक्स को पारदर्शी बनाएगा बल्कि टोल नाकों पर लंबी लाइनों से भी छुटकारा दिलाएगा।
किन वाहनों को मिलेगी छूट?
इस नए नियम के तहत, केवल उन वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी जिनमें GNSS सिस्टम लगाया गया होगा। यह छूट केवल 20 किलोमीटर की दूरी तक लागू होगी। यानी अगर आपका वाहन GNSS सिस्टम से लैस है और आप 20 किमी से कम दूरी तक टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा।
कहां लागू होगा यह नियम?
इस नियम को पहले कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 (बेंगलुरु-मैसूर) और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 (पानीपत-हिसार) पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, यह सिस्टम बहुत जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे और टोल टैक्स का भुगतान सैटेलाइट के माध्यम से वाहन के अकाउंट से कट जाएगा।
क्या हैं इस नियम के फायदे?
- टोल टैक्स में छूट: 20 किमी तक की दूरी पर टोल टैक्स से छूट मिलेगी।
- पारदर्शिता: GNSS सिस्टम से टोल टैक्स का भुगतान पारदर्शी होगा।
- समय की बचत: टोल नाकों पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा।
- सुविधा: वाहन चालकों को टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी।
कैसे करें GNSS सिस्टम का इस्तेमाल?
अगर आप इस नियम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वाहन में GNSS सिस्टम लगवाएं। इसके बाद आपको टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए किसी टोल नाके पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। आपके वाहन द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार टोल टैक्स आपके अकाउंट से स्वतः कट जाएगा।