मेघदूत एग्रो, हरियाणा: प्रदेश के लाखों दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि Haryana News के ताजा अपडेट के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को विस्तार देते हुए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों को हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है।
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए स्थायी सहयोग देना है। सरकार का मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक सहायता पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है।
योजना के तहत वह नागरिक पात्र होंगे जो हरियाणा के स्थायी निवासी हों, जिनकी विकलांगता 60% या उससे अधिक हो, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो और जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति Saral Haryana Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड सत्यापित और दस्तावेज़ पूरे हों। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है बल्कि सरकार की समावेशी विकास की सोच को भी दर्शाती है। समाज के जिम्मेदार नागरिकों से अपील है कि वे ऐसे दिव्यांगजनों की जानकारी साझा करें, ताकि सरकारी सहायता सही व्यक्ति तक पहुंच सके।
यह कदम हरियाणा सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाले समय में यह योजना डिजिटल इंडिया और समाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस खबर को अन्य लोगों तक जरूर पहुँचाएं ताकि हर जरूरतमंद इस योजना का लाभ उठा सके।
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