चंडीगढ़ की जनता के लिए 1 अप्रैल से महंगाई का झटका! प्रशासन ने संपत्ति कर, पानी, बिजली, गार्बेज कलेक्शन और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी है।
कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स 3% से बढ़ाकर 6% (दोगुना) कर दिया गया है, जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स को जोन-वाइज लागू किया गया है। ये नई दरें रात 12 बजे से ही प्रभावी हो चुकी हैं।
इसके अलावा, नगर निगम द्वारा वॉटर और सीवरेज चार्ज में भी वृद्धि की गई है, जिससे आम आदमी का बजट और तंग होगा।
प्रशासन का यह फैसला नए वित्त वर्ष (2025-26) की शुरुआत में ही जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है।
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