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बिजली पानी को लेकर जोर का झटका! जारी हो गई नई Notification

Chandigarh Property Tax Hike: चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 अप्रैल 2025 से संपत्ति कर, पानी-बिजली दरें और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट शुल्क बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, जबकि रेजिडेंशियल टैक्स अब जोन-वाइज लागू होगा। इसके अलावा, नगर निगम ने वॉटर चार्ज और वेस्ट मैनेजमेंट फीस में भी वृद्धि की है। ये सभी बदलाव नए वित्त वर्ष (2025-26) के पहले दिन से ही लागू हो चुके हैं। जानें कैसे यह फैसला आपके मासिक खर्चों को प्रभावित करेगा। पूरी खबर पढ़ें।

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चंडीगढ़ की जनता के लिए 1 अप्रैल से महंगाई का झटका! प्रशासन ने संपत्ति कर, पानी, बिजली, गार्बेज कलेक्शन और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी है।

कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स 3% से बढ़ाकर 6% (दोगुना) कर दिया गया है, जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स को जोन-वाइज लागू किया गया है। ये नई दरें रात 12 बजे से ही प्रभावी हो चुकी हैं।

इसके अलावा, नगर निगम द्वारा वॉटर और सीवरेज चार्ज में भी वृद्धि की गई है, जिससे आम आदमी का बजट और तंग होगा।

प्रशासन का यह फैसला नए वित्त वर्ष (2025-26) की शुरुआत में ही जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है।

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